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नामांकन में साक्ष्य छुपाया, पार्षद का निर्वाचन रद

राज्य निर्वाचन आयोग ने बैरगनिया नगर पंचायत, बैरगनिया के वार्ड-2 के पार्षद प्रमोद महतो द्वारा नामांकन के समय शपथ पत्र में साक्ष्य छुपाने के मामले में जिलाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

By Edited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:58 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 01:58 AM (IST)
नामांकन में साक्ष्य छुपाया, पार्षद का निर्वाचन रद

सीतामढ़ी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैरगनिया नगर पंचायत, बैरगनिया के वार्ड-2 के पार्षद प्रमोद महतो द्वारा नामांकन के समय शपथ पत्र में साक्ष्य छुपाने के मामले में जिलाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग ने पार्षद की सदस्यता समाप्त करने का आदेश भी दिया है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने डीएम राजीव रौशन को दिए निर्देश में कहा है कि वार्ड पार्षद प्रमोद महतो ने अपने चौथी संतान सचिन कुमार के जन्म को छुपा कर नामांकन दाखिल किया। जबकि उनके चौथी संतान का जन्म 19 सितंबर 2007 को ही हो चुका था। चुनाव के बाद महतो के प्रतिद्वंद्वी रहे अशोगी गांव के चंद्रभूषण बैठा ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत कर कहा था कि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत प्रमोद महतो का चुनाव लड़ना अवैध था। मामले में जांच आगे बढ़ी तो प्रमोद महतो ने अपने चौथे पुत्र की जन्म तिथि 20 जुलाई 2010 दर्शाकर आयोग को बरगलाने की कोशिश की। लेकिन करीब साढ़े चार वर्षों की जांच के बाद आखिरकार आयोग ने महतो को पदमुक्त कर उनके विरुद्ध करवाई का निर्देश जारी किया है।


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