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प्रतिनियुक्त शिक्षकों का भुगतान नहीं करेगा शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सख्त आदेश के बाद भी जिले में सैकड़ों शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहां तक कि साक्ष्य को छिपाकार शारीरिक शिक्षक को सहायक शिक्षक बनाकर प्रतिनियुक्त किया गया है।

By Edited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 01:14 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 01:14 AM (IST)
प्रतिनियुक्त शिक्षकों का भुगतान नहीं करेगा शिक्षा विभाग

सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सख्त आदेश के बाद भी जिले में सैकड़ों शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहां तक कि साक्ष्य को छिपाकार शारीरिक शिक्षक को सहायक शिक्षक बनाकर प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव आरके महाजन के पत्रांक 1068 दिनांक 22 सितम्बर 16 में सरकारी शिक्षकों से कार्य नहीं लेने एवं सभी प्रतिनियुक्ति को रद करने के लिए सख्त आदेश दिया गया है।

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-क्या है प्रधान सचिव का आदेश

प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक दस वर्षीय जनगणना, आपदा सहाय व विधान मंडल, संसद व स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़ अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यो के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा यह निदेशित किया गया है कि चुनाव संबधी कार्य यथा प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान व मतगणना से संबंधित कार्य निर्धारित कार्य दिवसों व समयावधियों में किया जा सकता है। मतदाता सूची निर्माण, पुनरीक्षण कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य अवकाश के दिनों में ही किया जाए। अर्थात मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े। कहा है कि निर्णय लिया गया है कि विभाग के पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार की प्रतनियुक्ति वर्जित होगी। भविष्य में अगर ऐसा पाया जाता है, तो प्रतिनियुक्ति अवधि का भुगतान शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं होगा। साथ ही उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के भुगतान के लिए वह पदाधिकारी जिम्मेवार होगा, जिनके द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त करने वाले पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

नहीं मान रहे प्रधान सचिव का आदेश

प्रधान सचिव के आदेश के बावजूद शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उदाहरण स्वरूप प्रावि रतवारा बाजपट्टी के शारीरिक शिक्षक माधव प्रसाद को मवि मानिकपुर मुसहरनिया परिहार में प्रतिनियुक्त किया गया है। वह भी शारीरिक शिक्षक की जगह सहायक शिक्षक अंकित किया गया है, ताकि साक्ष्य को छुपाया जा सके। इसी प्रकार मवि कौरिया लालपुर नानपुर की शिक्षिका अंजली कुमारी को प्राथमिक विद्यालय वार्ड 22 मेहसौल में, प्रावि वार्ड 9 कोर्ट बाजार के ज्योति कुमारी को प्रावि सहसराम रामदेव चोरौत में, प्रावि अखरडीहा मेजरगंज के नीलम कुमारी को प्रावि कोर्ट बाजार वार्ड 21 मे, मवि गमरिया की शिक्षिका ममता कुमारी को प्रावि बरियारपुर वार्ड 2 में, मवि बंगराहा बाजपट्टी के संगीता रानी को प्रावि बरियारपुर वार्ड 2 में, प्रावि मुरलिया हिन्दी के शिक्षिका ममता कुमारी को मवि खड़का डुमरा में, मवि लौहडीह के शिक्षिका अर्चना कुमारी को प्रावि कैलाशपुरी में, प्रावि ससौला कन्या की शिक्षिका रौनक जबी को प्रावि कोर्ट बाजार वार्ड 7 में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा भी कई शिक्षकों को अलग-अलग स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है।


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