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युवक की हत्या में एक को आजीवन कारावास

जासं, सीतामढ़ी : तदर्थ सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने परसौनी थाना के बेनीपुर गांव

By Edited By: Published: Sun, 24 May 2015 01:13 AM (IST)Updated: Sun, 24 May 2015 01:13 AM (IST)
युवक की हत्या में एक को आजीवन कारावास

जासं, सीतामढ़ी : तदर्थ सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने परसौनी थाना के बेनीपुर गांव में सोए अवस्था में गोली मार की गई एक युवक की हत्या मामले में परसौनी थाना के बेनीपुर निवासी दोषी करार अरूण कुमार को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में भी अरूण कुमार को पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ - साथ चलेगी। मालूम हो कि न्यायधीश ने गत 16 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरूण कुमार को दोषी करार देते हुए सजा की बिन्दु पर फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रखा था। बताते चले कि परसौनी थाना के बेनीपुर गांव में 5 जुलाई 2010 की रात आपसी दुश्मनी में उपेंद्र राय की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की बाबत उपेंद्र राय के पिता किशोरी राय द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें अरूण कुमार को आरोपित किया गया था। मामले में सरकार की ओर से विभूति भूषण ने बहस की।


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