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आरटीपीएस के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधि

By Edited By: Published: Fri, 21 Oct 2016 08:56 PM (IST)Updated: Fri, 21 Oct 2016 08:56 PM (IST)
आरटीपीएस के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

सारण। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सारण के जिलाधिकारी दीपक आनंद ने समाहरणालय सभागार में लोक अधिकार उन्मुखीकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों की सु²ढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा समय सीमा के अंदर परिवाद की सुनवाई व निवारण के अवसर का अधिकार नागरिकों को देने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी लोक सेवक के मामलों से संबंधित कोई ऐसा मामला जो किसी न्यायालय या अभिकरण की अधिकारिता में हो। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मामले से संबंधित शिकायतें इस अधिनियम में परिभाषित परिवाद में सम्मलित नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवाद काउंटर पर डाक द्वारा, इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा काल सेंटर के माध्यम से तथा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र या सचिवालय स्थित केन्द्र पर प्राप्त किये जाते हैं।

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जिलाधिकारी ने परिवाद के सुनवाई के लिए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होने की बात बतायी। संबंधित पदाधिकारी को परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय सीमा के अंदर परिवादी को शिकायत से संबंधित सुनवाई का अवसर देना है। परिवादी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अपर समाहर्ता अरुण कुमार, एसडीओ सुनील कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रसाद कुमार, वरीय प्रभारी आपदा शिव कुमार पंडित, निदेशक ग्रामीण विकास मंजीत कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।


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