Move to Jagran APP

साला की हत्या मामले में बहनोई दोषी करार

जासं, छपरा : साला की हत्या के मामले में वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2015 07:03 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 07:03 PM (IST)

जासं, छपरा : साला की हत्या के मामले में वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोषी करार दिया गया अभियुक्त मृतक का बहनोई है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने वाद विचार के पश्चात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इनई गांव के संजय सिंह को दोषी करार दिया। इस सिलसिले में इसी थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर निवासी संतोष कुमार सिंह ने अपने भाई सुनिल कुमार सिंह की हत्या को ले मुफस्सिल थाना कांड सं.-122/13 से प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे नामजद किया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उसकी बहन रिंकू की शादी संजय कुमार सिंह के साथ 1992 में हुई थी। उसे दो लड़का और एक लड़की भी है। 20 मई 13 को रिंकू के साथ उसके पति ने मारपीट की थी। उसने इसकी सूचना घर वालों को दी थी। उसका भाई वहां पहुंचा और उसे अपने घर ले आया। 30 मई 13 को संजय अपने लाइसेंसी राइफल के साथ अपने ससुराल पहुंचा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बरामदे पर उसके साला सुनिल कुमार सिंह ने जब उसे गाली देने से मना किया तो उसने गोली मार दी। आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने उसे हत्या और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर सुनवाई 28 मई को की जायेगी। उधर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने भी एक अभियुक्त उदय गिरि को दोषी करार दिया। खैरा थाना कांड संख्या 62/12 से उसके विरुद्ध मामला हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने उसे शस्त्र अधिनियम की धाराओं में दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर सुनवाई 25 मई को की जायेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.