ब्रजेश राय की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
जासं, छपरा : जिला जज कोर्ट में सोमवार को अधिवक्ता ब्रजेश राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सं
जासं, छपरा : जिला जज कोर्ट में सोमवार को अधिवक्ता ब्रजेश राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर संक्षिप्त सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद जिला जज नवनीत कुमार पाण्डेय ने अधिवक्ता ब्रजेश राय की गिरफ्तारी पर आगामी 26 नवम्बर तक रोक का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम विस्फोट कांड में अधिवक्ता ब्रजेश को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद से उनकी ओर से जिला जज कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था। पूर्व में सुनवाई के पश्चात कोर्ट में बचाव पक्ष के उनकी गिरफ्तारी पर रोक के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था तथा इस मामले की केस डायरी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया। सोमवार को भी सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से बहस विधि मंडल के अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ सिंह बेजोड़ ने किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले की केस डायरी नियमित जमानत आवेदन में एडीजे आठ के कोर्ट में जमा किया गया है। जिसकी सुनवाई पांच नवम्बर को होनी है। इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निवेदन किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के समय विधि मंडल के काफी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद थे। अब इसपर आगे की सुनवाई 26 नवम्बर को की जायेगी। विदित हो कि तिहरे हत्या कांड के सूचक शशिभूषण सिंह और एक अन्य गवाह मंजीत सिंह पर कोर्ट परिसर में बम से जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें शशिभूषण सिंह और उनके अंगरक्षक घायल हो गये थे। शशिभूषण के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। जिसमें ग्यारह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। प्राथमिकी हत्या के प्रयास और विस्फोटक अधिनियम में दर्ज करायी गयी है।