एक मामले में कोर्ट से बरी हुए विधायक मंटू
जासं, छपरा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को जदयू के अमनौर विधायक व जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह मंटू को चोरी के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला सोनपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर मकेर थाना कांड के एक मामले में कृष्ण कुमार सिंह मंटू को थाना में हिरासत में लिया गया था। उस समय वे ग्रे रंग के स्कार्पियो पर सवार थे। जिसपर परसा प्रमुख का बोर्ड लगा हुआ था। उन्हें 15 अगस्त 2009 को शाम छह बजे सोनपुर थाने में रखा गया था। थानाध्यक्ष अगले दिन जब वे अपने कार्यालय से बाहर निकले तो देखा की गाड़ी में लगा नेम प्लेट गायब था। काफी संख्या में मंटू सिंह के समर्थक भी थाना परिसर में जमा थे। इसको ले उनके विरुद्ध 379, 201 और 120 बी भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।