कोर्ट ने दिया दुष्कर्म मामले में डीएनए टेस्ट का आदेश
जासं, छपरा : नगर थाना क्षेत्र के करीमचक स्थित ईकरा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और दुष्कर्म के आरोपी सकील अहमद अंसारी के नियमित जमानत आवेदन पर एडीजे एक के कोर्ट में गुरुवार को संक्षिप्त सुनवाई की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश बलराम सिंह ने एसएफएल के निदेशक को आरोपी प्राचार्य और पीड़िता के डीएनए कलेक्ट कर जांच कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसएफएल के निदेशक को यह भी निर्देश दिया कि देश में जहां से भी संभव हो इसकी जांच कराकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। विदित हो कि स्कूल के प्राचार्य सकील अहमद अंसारी पर स्कूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप को ले नगर थाना कांड सं.-145/14 से प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित किया गया है। 15 मई 2014 की इस घटना को ले दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार डीजे ने उसके नियमित जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट-पांच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। लेकिन पाक्सो के लिए विशेष अदालत बनाये जाने के बाद इस जमानत आवेदन को एडीजे एक के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। विदित हो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राचार्य का नियमित जमानत आवेदन 19 जून को खारिज कर दिया था। इसके बाद जिला जज कोर्ट में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया था।