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विदेशी पटाखा बेचने वाले जाएंगे जेल

समस्तीपुर। जिले में चोरी छिपे विदेशी पटाखे बेचने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप चाइनीज या अन्य देशों की चोरी छिपे पटाखा बेचेंगे तो आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

By Edited By: Published: Thu, 20 Oct 2016 03:03 AM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 03:03 AM (IST)
विदेशी पटाखा बेचने वाले जाएंगे जेल

समस्तीपुर। जिले में चोरी छिपे विदेशी पटाखे बेचने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप चाइनीज या अन्य देशों की चोरी छिपे पटाखा बेचेंगे तो आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया है। इसे चोरी छिपे विदेशी पटाखा के आयात पर भी रोक लगेगी। इसको लेकर निर्गत आदेश की प्रति सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी किशोर कुमार ने सभी एसडीओ व थानों को भेज दी है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 8110 के आलोक में गुप्त रूप से आयात होने वाले विदेशी पटाखों की बिक्री पर सूबे में पूर्णत: रोक लगा दी गई है। देशी पटाखों की बिक्री भी वही दुकानदार कर सकेंगे जिनके पास विस्फोटक अधिनियम के नियम 89 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा पटाखों की बिक्री तथा भंडारण के लिए विहित शर्तो के अधीन निर्गत लाइसेंस होगा। जिले में ऐसे मात्र दस लाइसेंसधारी विक्रेता ही हैं। इसके अलावे अगर कोई दुकानदार पटाखा बेचेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भारत सरकार के पेट्रोलियम, विस्फोटक तथा सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार विदेशी पटाखों की बिक्री, संग्रहण एवं भण्डारण पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पटाखा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में आयातित विदेशी पटाखों के विक्रय, संग्रहण एवं भण्डारण पाए जाने पर विक्रेता के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127 एवं 128 के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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लाइसेंसी दस पर दुकानें अनेक

जिले भर में जिलाधिकारी के आदेश पर जिला सामान्य शाखा से मात्र दस लोगों को पटाखा विक्रय एवं भंडारण का लाईसेंस निर्गत किया गया है लेकिन दीपावली आते ही जिले में जगह-जगह दर्जनों अवैध दुकानें खुल जाती है तथा धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री शुरू हो जात है। धनी आबादी में भी पटाखों का भंडारण व बिक्री का काम धड़ल्ले से शुरू होता जाता है। हालांकि इसबार प्रशासन की इसपर पैनी नजर है अब देखना के पटाखे के अवैध विक्रेता अपने धंधे से बाज आते हैं नहीं।

ये हैं लाइसेंसी दुकानदार

अनुज्ञप्ति संख्या 1/75-76 मो. मुस्ताक खां, जामा मस्जिद गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या

1/78-79 मो. मोती, जामा मस्जिद गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 2/81-82 मो. काजिम , मगरदही चौक, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 1/2001 अशोक कुमार गोयनका, मूलचंद रोड, गुदरी बाजार, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 2/2001 मो. शमशाद, जामा मस्जिद, गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 1/73-74 मोजिबुल खां, जामा मस्जिद, गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 1/2010 मो. कलाम खान, जामा मस्जिद गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 1/13-14 गुलाम रसुल, जामा मस्जिद, गोला रोड, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 2/13-14 मो. इफ्तेखार, चीनी मिल चौक, समस्तीपुर, अनुज्ञप्ति संख्या 1/2009 रविशंकर नायक, प्रभु ठाकुर वार्ड नं 3, रोसड़ा को पटाखा बिक्री व भंडारण का लाइसेंस निर्गत है।

वर्जन

लाइसेंसधारी के अलावे पटाखा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चोरी छिपे विदेशी पटाखा की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में एसडीओ से लेकर थाने तक को इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है।

किशोर कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, समस्तीपुर।


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