दो हत्यारोपी को आजीवन कारावास
समस्तीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इरशाद अली ने अपने न्यायालय में न्याय के लिए
समस्तीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इरशाद अली ने अपने न्यायालय में न्याय के लिए लंबित हत्या एवं दहेज हत्या से संबंधित दो अलग-अलग सत्रवाद संख्या 504/15 एवं 342/2009 की अलग-अलग सुनवाई करते हुए पटोरी थाना क्षेत्र चकसलेम गांव निवासी दो नामजदों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 17-17 हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनाई। वहीं दूसरे सत्र वाद दहेज हत्या से संबंधित मामले में पत्नी के हत्या के आरोपी पति पटोरी थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी पपु सहनी को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार चकसलेम निवासी सूचक विजयकांत शर्मा ने पटोरी थाना कांड संख्या 32/2015 दर्ज कराकर आरोपित किया था कि 27 जनवरी 2015 की रात्रि में नामजद अभियुक्त प्रणव कुमार उर्फ छोटू एवं अमित कुमार शर्मा ने उनके पुत्र शैलेंद्र कुमार शर्मा को बुलाकर घर से ले गए तथा लगुनिया गांव ले जाकर उसके पास के 14 सौ रुपये एवं सोने का चेन, अंगुठी के साथ पास में रखा मोबाइल छीन कर तेज हथियार से मारकर हत्या कर दी और लाश को लापता करने के उद्देश्य से सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं दहेज हत्या से संबंधित दूसरे मामले के सूचक सेना कर्मी ¨वदेश्वर चौधरी ने अपनी पुत्री सरस्वती देवी की दहेज में 50 हजार नहीं मिलने के कारण उसके दामाद लोदीपुर निवासी पप्पु सहनी एवं उसके परिजन पर दहेज हत्या का आरोप लगा कर पटोरी थाना कांड संख्या 163/2007 दर्ज कराया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस पप्पु सहनी के परिजन को दहेज हत्या का दोषी नहीं पाते हुए आरोप मुक्त कर दिया था। मात्र पप्पु सहनी को ही अपनी पत्नी का हत्यारोपी बनाया था।