अपहृता का बयान न्यायालय में दर्ज
रोसड़ा, संस : चेन्नई से बरामद अपहृता का बयान धारा 164 के तहत पुलिस ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया। न
रोसड़ा, संस : चेन्नई से बरामद अपहृता का बयान धारा 164 के तहत पुलिस ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया। न्यायिक पदाधिकारी के समक्ष बुधवार को दिए गए बयान में नाबालिग छात्रा ने अपहरण की घटना को सही बताते हुए आरोपी द्वारा जबरन शादी रचाने एवं शारीरिक संबंध स्थापित करने का भी आरोप लगाया है। उसने घटना की तिथि 14 अक्टूबर की सुबह बताते कहा है कि वह शौच के लिए घर से निकली थी इसी बीच किसी ने पीछे से ही मुंह पर कुछ रख दिया जिससे वह बेहोश हो गई तथा होश आने पर वह अपने-आपको चेन्नई जंक्शन पर पाई। अपने साथ अपहर्ता असलम को होना बताते हुए कही कि उसने स्टेशन से ऑटो पर बैठाकर एक कमरे में ले गया। जहां उससे जबरन शादी रचा ली और जबरदस्ती करने के साथ-साथ एक चिट्ठी भी लिखवाया। किशोरी ने असलम के साथ अज्ञात तीन-चार लड़का को भी रहना बताया है। न्यायालय ने पीड़िता का बयान दर्जकर उसे परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया। बताते चलें कि थाना के भिरहा निवासी राज कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रोसड़ा थाना कांड संख्या 310/14 में मो. असलम एवं उसके परिजनों पर नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया था। सूचना मिलने पर परिजनों ने ही उसे चेन्नई से बरामद कर पुलिस को सौंपा।