साक्ष्य के अभाव में तीन लोग रिहा
समस्तीपुर, विधि प्रतिनिधि : तृतीय तदर्थ सत्र न्यायाधीश शिवध्यान सिंह ने अपहरण से संबंधित सत्र वाद संख्या 224/2001 की सुनवाई सोमवार को करते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाकर तीनों को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा होने वाले सिघिंया थाना क्षेत्र के सिघिंया निवासी निरंजन सिंह, सुधीर कुमार सिंह, सज्जन कुमार सिंह है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार सूचक गौरीशंकर सिंह ने सिघिंया थाना कांड संख्या 33/1998 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि अज्ञात लोगों ने उसके पुत्र प्रशांत कुमार सिंह को लापता कर दिया है। जिसे पुलिस ने बरामद किया था। तदोपरांत पुलिस ने जांच के दौरान उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को आरोपित किया था। परंतु न्यायालय ने उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी महावीर राय एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह एवं अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।