राइस मिल मालिक की संपत्ति होगी कुर्क
सहरसा, जासं-जिले में धान अधिप्राप्ति के बदले तकरीबन 27 करोड़ का चावल गबन करने वाले राईस मिल मालिकों
सहरसा, जासं-जिले में धान अधिप्राप्ति के बदले तकरीबन 27 करोड़ का चावल गबन करने वाले राईस मिल मालिकों पर प्रशासनिक शिकंजा कसने लगा है। नीलाम पत्र पदाधिकारी ने जहां 94 लाख के गबन के आरोपी सुप्रिया राईस मील ख्रगड़िया के संचालक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। वहीं आरती राईस मील बैजनाथपुर और एसके उद्योग भारतीय नगर के उच्च न्यायालय में दायर मामले में नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में जाने के आदेश के बाद प्रशासन इन मिलरों पर कार्रवाई की तैयारी में है।
एसएफसी प्रबंधक द्वारा दायर सर्टिफिकेट केस में फर्जी हलफनामा स्टे आर्डर पर उच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष सूद समेत पैसा जमा करने का आदेश दिया है। ऐसे में संभावना है कि फर्जी हलफनामें पर अबतक छुट्टा घूम रहे मिलरों के विरुद्ध भी कुर्की जब्ती का आदेश जारी हो सकता है। सात मीलरों पर पूर्व से ही प्राथमिकी चल रहा है जबकि गत वित्तीय वर्ष में 16 के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया था।