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यौन उत्पीड़न के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

सहरसा, जासं: 12 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध करने के एक मामले में गुरूवार को प्रथम अपर जि

By Edited By: Published: Thu, 27 Nov 2014 06:57 PM (IST)Updated: Thu, 27 Nov 2014 06:57 PM (IST)

सहरसा, जासं: 12 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध करने के एक मामले में गुरूवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार झा ने एक आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। न्यायाधीश ने बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के मोरकाही निवासी आरोपी राजो सादा को उपरोक्त सजा के अलावा पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया।

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किशोरी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला

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इस घटना की प्राथमिकी किशोरी द्वारा महिला थाना में दिये गये फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 18 जुलाई 2013 को नौ बजे रात में किशोरी शौच करने के लिए घर के बगल के बांसबाड़ी में गयी थी। जहां पर आरोपी ने उसका मुंह बंद कर यौन शोषण किया था। किशोरी ने इस घटना को धारा 164, दप्रसं के तहत न्यायालय में दिये गये अपने बयान में भी समर्थन किया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक सूर्यनारायण साह ने पीड़िता समेत न्यायिक दंडाधिकारी, चिकित्सक, एवं अनुसंधानकत्र्ता के साथ सात गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए बहस में हिस्सा लिया। चिकित्सक ने अपने बयान में यौन उत्पीड़न की आंशिक पुष्टि की थी। आरोपी करीब एक साल से जेल में बंद है और अभी तक उसे जमानत नहीं मिली है। न्यायाधीश ने भी आरोपी को जमानत देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। पॉक्सो के तहत विशेष न्यायालय द्वारा दूसरी सजा सुनायी गयी है।


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