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हाईकोर्ट के आदेश पर मिली प्रोन्नति

सहरसा, जासं : उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अरुण कुमार सिंह, शिवशंक

By Edited By: Published: Sat, 18 Oct 2014 07:47 PM (IST)Updated: Sat, 18 Oct 2014 07:47 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर मिली प्रोन्नति

सहरसा, जासं : उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अरुण कुमार सिंह, शिवशंकर प्रसाद व किरण प्रकाश चौधरी को वेतनमान प्रोन्नति नियमावली 1993 के अधीन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया।

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उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लूजेसी में पारित आदेश में कहा गया है कि समान कोटि के विज्ञान शिक्षक को दी गयी प्रोन्नति के अनुरुप स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ ससमय न देकर उक्त तीनों को पांच जून 2012 में दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस दिशा में पारित आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभिलेख की समीक्षा की गयी। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि विज्ञान कोटि तीन शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान एवं प्रधानाध्यापक वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि उक्त तीनों को वंचित रखा गया। जबकि तीनों विज्ञान कोटि के शिक्षक हैं और विज्ञान कोटि का पद रिक्त है। जिसके बाद उक्त तीनों को प्रोन्नति दी गयी।


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