आरबीआइ ने माफ किया को-ऑपरेटिव बैंक का 13 करोड़ जुर्माना
रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक पर लगाए गए लगभग 13 करोड़ रुपये।
रोहतास। रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक पर लगाए गए लगभग 13 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि को माफ कर दिया है। स्थानीय सासाराम-भभुआ कोऑपरेटिव बैंक में शुक्रवार को बिहार राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन रमेशचंद्र चौबे ने बताया कि गलतफहमी के चलते बैंक का सीआरआर व एसएलआर मेंटेनेंस की राशि जमा करने में देर होने के चलते आरबीआइ ने लगभग 13 करोड़ सात लाख रुपये जुर्माना लगाया था। जुर्माना लगने के बाद बोर्ड में निर्णय लिया गया कि यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। मेंटेनेंस की राशि तो जमा की गई थी, लेकिन गलतफहमी में आरबीआई के नॉर्म्स के बदले आइडीबीआइ में जमा हो गई थी। रिजर्व बैंक की गलती यह थी कि उसने तीन साल तक हमारा इंतजार किया और हम मेंटेनेंस की राशि आइडीबीआइ में डालते रहे।अब 2017 में उसने कहा कि आपने वहां पैसा डाला है, इसलिए जुर्माना दीजिए। यदि उसने पहले ही साल आपत्ति कर दी होती, तो यह नौबत ही नहीं आती। अध्यक्ष ने कहा कि हमने हक की लड़ाई लड़ी। इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व नाबार्ड को लिखा गया। डेढ़ साल तक चली जद्दोजहद के बाद आखिर कार रिजर्व बैंक ने हमारी दलील मान ली और जुर्माने के निर्णय को वापस ले लिया। कहा कि यदि संघर्ष नहीं किया जाता, तो सहकारी बैंक को काफी वित्तीय क्षति हो जाती। कहा कि इसी तरह सासाराम सहित राज्य के 12 सहकारी बैंकों पर भी पेनाल्टी लगाई गई है, जिसे माफ कराने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।