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दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी का आदेश

शादी-शुदा युवती को बेचने और दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने बड्डी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 03:06 AM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 03:06 AM (IST)
दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी का आदेश
दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी का आदेश

रोहतास। शादी-शुदा युवती को बेचने और दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने बड्डी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है। मामला परिवाद से जुड़ा है।

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बड्डी थाना क्षेत्र के रायपुरचोर निवासी एक युवती ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराई थी कि सात जुलाई 2016 को उसकी शादी रायपुरचोर निवासी संजू से हुई थी।जनवरी 2017 में संजू अपने परिवारवालों के साथ मिलकर परिवादिनी को दो लाख रुपये में भोजपुर जिला के भोजपुर निवासी प्रदीप चौधरी के हाथों बेच दिया था। जहां परिवादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता था।। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर रायपुरचोर पहुंची। तथा उसके साथ हुए अत्याचार से परिजन को अवगत कराई।


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