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सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करना पड़ेगा महंगा

संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास) : सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इस

By Edited By: Published: Sat, 20 Dec 2014 05:02 PM (IST)Updated: Sat, 20 Dec 2014 05:02 PM (IST)
सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करना पड़ेगा महंगा

संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास) : सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रखंड में छापेमार दस्ते का गठन किया जा रहा है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छापेमार दस्ता सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करने वालों को दंडित करेगा।

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छापेमार दस्ता में होंगे शामिल : प्रखंड स्तरीय छापेमार दस्ता में बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं संबधित थानाध्यक्ष शामिल होंगे।

कितना देना होगा जुर्माना : सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को चालान काटने का निर्देश गया है। दुकानों पर तंबाकू जानलेवा है का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम आयु वाले को सिगरेट नहीं देना है। अगर कोई बच्चों को सिगरेट बेचते हुए पाया गया तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।

कई धाराओं के तहत की जाएगी कार्रवाई : थानाध्यक्ष संजय झा ने कहा कि छापेमार दस्ता का गठन कर कोटपा कानून समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संजय झा, थानाध्यक्ष।


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