फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर कई विकल्प
संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास) : राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव में मतदाताओं के मताधिकार
संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास) : राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव में मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग करते वक्त उनकी पहचान के लिए कई दस्तावेजों को मान्यता दी है। इन वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची भी प्रखंड कार्यालय को निर्वाचन प्राधिकार द्वारा भेजा गया है। इसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अन्य दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। बीडीओ सुशील कुमार ने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान हेतु उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मताधिकार का प्रयोग करते समय मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।
वैकल्पिक दस्तावेजों का भी कर सकते उपयोग
मतदाता अपनी पहचान के लिए इन वैकल्पिक दस्तावेजों का भी उपयोग कर सकते है। जैसे पासपोर्ट, लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक या किसान पासबुक, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, निबंधन डीड, फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त रेलवे पास, फोटोयुक्त शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पास, पैक्स के मुख्य कार्यपालक द्वारा निर्गत हिस्सा पंजी, शेयर जमा करने संबंधी रसीद, सदस्यता प्रवेश शुल्क, फोटोयुक्त मनरेगा पारिवारिक जॉब कार्ड आदि 20 विकल्प शामिल है।