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महिला थानाध्यक्ष के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी

पूर्णिया। महिला थाना में आए एक दारोगा की एक महिला पुलिस कर्मी द्वारा महिला थाना अध्यक्ष के साम

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 03:01 AM (IST)
महिला थानाध्यक्ष के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी
महिला थानाध्यक्ष के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी

पूर्णिया। महिला थाना में आए एक दारोगा की एक महिला पुलिस कर्मी द्वारा महिला थाना अध्यक्ष के सामने की गई पिटाई के मामले में दारोगा की लिखित शिकायत पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी एवं महिला आरक्षी सुषमा कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया है। सदर थाना में दारोगा अशोक कुमार ¨सह ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। सदर थाने में पुलिस ने थाना कांड संख्या 202 धारा 341, 323, 506, 34 भादिव के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में दारोगा अशोक कुमार ¨सह ने कहा है कि वे सामान्य शाखा प्रभारी के रुप में कार्यरत थे और इसी कार्यलय में महिला आरक्षी सुषमा कुमारी आरक्षी संख्या 734 प्रतिनियुक्त थी। इनकी अनुशासनहीनता एवं उदंडता के कारण 23. 12. 2016 को आदेश पत्र संख्या 43206 निर्गत किया गया था लेकिन उक्त महिला सिपाही ने उक्त पत्र को लेने से इंकार कर दिया। इस मामले में एक रिपोर्ट एसपी पूर्णिया को भेजी गई थी।

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दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि इसके बाद महिला सिपाही द्वारा 27 जनवरी 2017 को पुलिस अधीक्षक से मिलकर उक्त महिला द्वारा मेरे खिलाफ एक आवेदन दिया गया है जिसकी जांच महिला थानाध्यक्ष महिला एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को मिला है। इसी मामले को लेकर 27 फरवरी 2017 को एक बजे महिला थानाध्यक्ष द्वारा मेरे मोबाइल पर फोन कर मुझे महिला थाना बुलाया गया। उनके बुलावे पर मैं अपने साथ सामान्य शाखा में पदस्थापित साक्षर सिपाही रमेश कुमार मंडल को लेकर महिला थाना पहुंचा वहां पहले से ही महिला सिपाही सुषमा कुमारी महिला थानाध्यक्ष के कक्ष में बैठी थी। महिला थानाध्यक्ष द्वारा पूछताछ के क्रम में ही महिला आरक्षी द्वारा मेरी पिटाई शुरू कर दी गई। यह सबकुछ महिला थानाध्यक्ष के कक्ष में उनके सामने होता रहा लेकिन महिला थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी मूकदर्शक बनी रही। उनके द्वारा ना तो कोई बीच-बचाव किया गया बल्कि उल्टे मुझे महिला थानाध्यक्ष द्वारा हाजत में बंद करने की बात कही गई। दर्ज प्राथमिकी में अशोक कुमार ¨सह ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसी आशंका है कि महिला थानाध्यक्ष के उकसावे पर ही उक्त महिला आरक्षी द्वारा मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।


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