होमगार्ड की हत्या मामले में दो को उम्रकैद
पूर्णिया। होमगार्ड की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा दी गई है। यह
पूर्णिया। होमगार्ड की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा दी गई है। यह सजा पंचम अपर जिला जज एचपी त्रिपाठी ने सत्रवाद विचारण संख्या 803/13 सदर थाना कांड संख्या 53/13 के तहत गुड़िया देवी और उदय राय को धारा 302 भादवि में उम्रकैद और दस हजार जुर्माना तथा धारा 201 में सात वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
प्राथमिकी गुलाबबाग नाका के हवलदार उमेश ¨सह ने दर्ज कराई थी। वे 21 फरवरी 2013 को सुबह जब हांसदा रेलवे गुमटी के पास पहुंचे तो पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे किनारे पड़ा है। उसके पहने कपड़े से लग रहा था कि मृतक गृह रक्षा वाहिनी का सिपाही लगता है। उसके सिर के पास एक ईट रखा हुआ था। शव को देखने से लगता था कि ईंट या किसी ठोस पदार्थ से मारकर कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। प्राथमिकी अज्ञात अपराधकर्मी पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस के अनुसंधान के क्रम में फोन डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर तथ्य उभरकर आया कि मृतक होमगार्ड सिपाही चन्द्रबली राय की हत्या उसकी पत्नी गुड़िया देवी का अवैध संबंध उदय राय से था जो हत्या का कारण बना। यह लोग मानसी जिला खगड़िया के रहने वाले हैं। 19 फरवरी 2013 को हत्या कर शव यहां फेंक दिया गया।