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आग से सुरक्षा के एहतीयाती उपाय नहीं है सरकारी कार्यालयों में

पूर्णिया। आग हर वर्ष अनुमंडल में बर्बादी का मातमी धुन गाती है लेकिन इसके लिए गंभीरता दिखाने का प्रया

By Edited By: Published: Wed, 27 Apr 2016 08:07 PM (IST)Updated: Wed, 27 Apr 2016 08:07 PM (IST)

पूर्णिया। आग हर वर्ष अनुमंडल में बर्बादी का मातमी धुन गाती है लेकिन इसके लिए गंभीरता दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। सरकार भले ही आम आदमी को एहतियात बरतने के लिए कहे लेकिन सरकारी विभाग एहतियाती उपाय नहीं कर रही है।

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सरकारी कार्यालयों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था इस हकीकत को बयान कर रही है। अनुमंडल, प्रखंड, मनरेगा भवन, बाल विकास परियोजना, धमदाहा एवं मीरगंज थाना, पशु चिकित्सालय, अनुमंडलीय अस्पताल, अनुसूचित जनजाति विद्यालय, बीआरसी भवन, अंचल कार्यालय, एफसीआआई, एसएफसी, आपूर्ति विभाग, विद्युत अवर प्रमंडल, पीएचइडी, उच्च विद्यालय, ई किसान भवन, ¨सचाई विभाग, पोषण पुनर्वास केंद्र, हरिजन छात्रावास, बीएनसी कॉलेज, व्यापार मंडल के कार्यालय, विभिन्न बैंकों समेत सभी सरकारी एवं निजी आवासीय विद्यालयों में एहतियाती उपाय नजर नहीं आ रहे हैं। अगलगी की घटना होने पर आग को बढ़ने से रोकने के लिए अग्निशमन यंत्र अधिकतर जगहों पर था ही नहीं कुछ जगहों पर था भी वो किसी काम का नहीं था। आश्चर्य की बात ये कि अधिकतर कार्यालय कर्मियों को अग्निशामक यंत्र के बारे में कुछ भी जानकारी तक नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर अगलगी की कोई घटना हो जाए तो उसे रोका कैसे जाएगा। सबसे संवेदनशील स्थान अनुमंडलीय अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अनुसूचित जनजाति विद्यालय समेत कई नर्सिंग होम हैं जहां छोटे छात्र छात्रा एवं मरीज रहते हैं। नियमों के मुताबि़क एक मंजिल से ऊंची इमारत के निर्माण कार्य से पहले नेशनल बि¨ल्डग कोड के तहत अग्निशामक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है लेकिन इस अनुमंडल में इस नियम कानून का कोई मायने नही है एवं अधिकतर भवनों के निर्माण के दौरान इसका पालन नहीं किया गया है। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र तो दूर किसी ने फायर सेफ्टी सिस्टम के बारे में जानकारी तक नहीं ली है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एक तरफ सरकार अगलगी की घटना से बचने के लिए रोजाना जागरूकता कार्यक्रम के साथ नयी नयी एडवायजरी जारी करती है वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में ही उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इस वर्ष मार्च से लेकर अप्रैल तक 35 अगलगी की बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। अनुमंडल अग्निशमन प्रभारी गणेश यादव ने बताया कि यह आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। इस मामले में सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है उसका शत प्रतिशत पालन जरुरी है। जिनके द्वारा नेशनल बि¨ल्डग कोड का पालन नहीं किया जा रहा है उनलोगों को नोटिस जारी की जायेगी। साथ ही अब जो भी नए भवनों का निर्माण करवाएंगे उन्हें अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पतर लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


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