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पत्‍‌नी की हत्या मामले में उम्रकैद

पूर्णिया, विसं : अवैध संबंध का शक होने पर पत्‍‌नी की हत्या गला दबाकर कर देने के एक मामले में पति अनि

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 08:04 PM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 08:04 PM (IST)

पूर्णिया, विसं : अवैध संबंध का शक होने पर पत्‍‌नी की हत्या गला दबाकर कर देने के एक मामले में पति अनिल दास उम्र 30 वर्ष को उम्रकैद के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा दी गई है। धारा 201 के तहत तीन वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना दिया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। यह सजा तृतीय जिला जज मो. एजाजउद्दीन ने सत्रवाद विचारण संख्या 1498/13 जानकीनगर थाना कांड संख्या 127/12 के तहत सुनाई है।

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अपर लोक अभियोजक उदय कुमार केशरी ने बताया कि उपलब्ध तथ्य के अनुसार मृतका रीता देवी की शादी 11-12 वर्ष पूर्व हुई थी। दो लड़का और एक लड़की हुई। अभियुक्त पत्‍‌नी को डाक्टर से दिखाने साइकिल से मुरलीगंज ले गया। लौटने के समय गला दबाकर हत्या कर दी। प्राथमिकी दफादार रामानुज पांडेय ने दर्ज कराई थी।


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