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सुप्रीम कोर्ट से इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय को नहीं मिली जमानत

इंटर टॉपर्स घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चा राय अभी जेल में ही रहेंगे। बच्चा राय ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दे दिया है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 20 Mar 2017 12:28 PM (IST)Updated: Mon, 20 Mar 2017 07:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट से इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय को नहीं मिली जमानत

पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ​बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने बच्चा राय की रिहाई पर लगायी गई रोक को लागू रखा है।

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बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी थी कि बताई आपको जमानत क्यों दी जाए। जिसके बाद बच्चा ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

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बच्चा ने कोर्ट को कहा कि मेरी बेटी के रिजल्ट को कदाचार कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया था। बच्चा के मुताबिक जो पैसा रिकवर हुआ वो भी मेरे कॉलेज से नहीं हुआ है।

बच्चा राय के इस जवाब के बाद अब बिहार सरकार को जवाब देना है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। मालूम हो कि बिहार सरकार ने अपनी याचिका में बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी।

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