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मजिस्ट्रेट के सामने होगी सुधीर से पूछताछ

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By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 03:06 AM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 03:06 AM (IST)
मजिस्ट्रेट के सामने होगी सुधीर से पूछताछ

- एसआइटी उनसे सवालों के जवाब मांगेगी और पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिग होगी

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- फुलवारीशरीफ जेल में बंद हैं बीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार

- एसआइटी ने मांगी थी सुधीर की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने ठुकराया

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न्यायालय संवाददाता, पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार से इंटरस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक कांड में बुधवार को पूछताछ होगी। फुलवारीशरीफ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने एसआइटी उनसे सवालों के जवाब मांगेगी और पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिग होगी। संभव है कि इस दौरान सुधीर के अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। इस बाबत विजिलेंस की अदालत ने जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल को कई निर्देश दिए हैं।

एसआइटी ने मंगलवार को विजिलेंस की अदालत में सुधीर कुमार को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसे विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि एसआइटी ने समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं दिया था, इसलिए सुधीर को पुलिस रिमांड पर सौंपा नहीं जा सकता। सुधीर के अधिवक्ता ने पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। एसआइटी का पक्ष विशेष कनीय लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने रखा। एसआइटी ने सुधीर से प्रश्नपत्र सेट करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था तो उन्होंने आइआइटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर का नाम बताया था। इसकी जानकारी जब उस प्रोफेसर को हुई तो उन्होंने खुद कोर्ट में आकर सुधीर की बातों को झूठा बताया और प्रश्नपत्र सेट करने की बात से इन्कार किया।

सूत्रों के अनुसार आयोग के ओएसडी सह आइएएस अधिकारी सीके अनिल को अपना पक्ष रखने के लिए एसआइटी एक और मोहलत देगी। उन्हें फिर से नोटिस भेजा जाएगा। जिस प्रकार विभाग ने उन्हें ई-मेल कर योगदान करने को कहा है, उसी तरह एसआइटी भी ई-मेल द्वारा नोटिस जारी कर सकती है।


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