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पटना में स्क्वाड टास्क फोर्स प्लास्टिक कैरीबैग करेगी जब्त, 3500 तक लगेगा जुर्माना

बिहार में 14 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से पालीथिन के इस्तेमाल पर अलग-अलग तरह से जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 09:12 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 02:21 PM (IST)
पटना में स्क्वाड टास्क फोर्स प्लास्टिक कैरीबैग करेगी जब्त, 3500 तक लगेगा जुर्माना

पटना, जेएनएन। बिहार में प्लास्टिक कैरी बैगों संचालन तथा विक्रय 14 दिसंबर से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि सिटी स्क्वाड टास्क फोर्स प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करेगी। फोर्स पटना शहर की विभिन्न दुकानों, भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दूकानों में औचक निरीक्षण करेगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि 50 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक जब्त किए जाएंगे। अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार लेबल या मार्क नहीं किए जाने वाले उत्पादों को जब्त करेगा।

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जिलाधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैगों संचालन तथ विक्रय को 14 दिसंबर से पूर्णरूप से प्रतिबंध है। सामान खरीदकर ले जाने वाले भी दंड के भागी होंगे। प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय करने पर पहली बार दो हजार रुपये, दूसरी बार तीन हजार तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा। वणिज्यक उपयोगकत्र्ता पर प्रथम बार में 1500 रुपये, द्वितीय बार में 2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना किया जायेगा।

अलग-अलग होगा जुर्माना

घरेलू उपयोगक्ता प्रथम बार में 100 रुपये, द्वतीय बार में 200 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 500 रुपये जुर्माना किया जायेगा। मल्टीलेयर पैंकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर बिना मार्क नहीं रहने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर पांच रुपये जुर्माना किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार में एक हजार रुपये, द्वितीय बार में 1500 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा।

स्कूल-कॉलेजों में चलेगा जागरुकता अभियान

सभी विद्यालयों, कॉलेजों, सब्जी मंडी, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, धर्मस्थलों, नदी घाटों, बस स्टैंड, रेलवे स्टैशन, अस्पतालों आदि जगहों पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाकर लोगों को जागरुक किया जाएगा। नगर निगम के चारो अंचलों और निकाय वाहन में लाउड स्पीकर लगवाकर लगातार माईकिंग कराएंगे।  निगम के नूतन राजधानी अंचल, बांकीपुर अंचल, कंकड़बाग अंचल एवं सिटी अंचल जागरुकता अभियान चलाएगा।


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