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पंचायत व निकाय शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी

पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवां वेतनमान मिलने का आदेश जारी कर दिया गया। अप्रैल 2017 के प्रभाव से 2.57 गुणक के आधार पर वेतन मिलेगा।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 09:28 PM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 11:33 PM (IST)
पंचायत व निकाय शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी
पंचायत व निकाय शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी

पटना [राज्य ब्यूरो]। पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवां वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवां वेतन देने संबंधी आदेश जारी कर दिया। 

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नियोजित शिक्षकों को सातवां वेतन देने के लिए सरकार ने फार्मूला भी तय कर दिया है। फार्मूले के मुताबिक प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों को वैचारिक रूप से एक अप्रैल 2017 के प्रभाव से 2.57 गुणक के आधार पर वेतन दिया जाएगा।

यदि शिक्षक का मूल वेतन 52 सौ रुपये है तो उसका वेतन तय फार्मूले के मुताबिक 13370 रुपये से लेकर 22200 रुपये तक हो सकेगा। इसी प्रकार जिन शिक्षकों का मूल वेतन 72 सौ रुपये है, उनका मूल वेतन 18510 रुपये से लेकर 30690 रुपये तक हो जाएगा।

76 सौ वेतनमान वाले शिक्षक का मूल वेतन 19540 रुपये से लेकर 32440 रुपये तक होगा। फार्मूले में शिक्षकों के लिए कुल 18 पे-मीट्रिक्स तय किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को एक अप्रैल 2017 के ही प्रभाव से चार फीसद की दर से महंगाई भत्ता, दो सौ रुपये चिकित्सा भत्ता और पांच सौ से हजार रुपये का आवास भत्ता देने की अनुशंसा भी की गई है। 

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सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारण के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर संबंधित लाभ दिया जा रहा है। कमेटी ने पिछले महीने 15 मई की अपनी बैठक में संबंधित अनुशंसा की थी। 

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