तेजप्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद, जानिए पूरा मामला
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र तेजप्रताप यादव के पेट्रोलपंप का लाइसेंस रद कर दिया गया है।
पटना [जेएनएन]। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के पटना के बेउर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद करने के भारत पेट्रोलियम के निर्देश पर लगा स्टे सबजज-11 की अदालत ने वापस ले लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तेजप्रताप का पेट्रोल पंप का आवंटन रद माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने आरोप लगाया था कि तेजप्रताप यादव ने धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को अपनी बता कर भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल पंप लाइसेंस हासिल कर लिया है। इसके बाद भारत पेट्रोलियम ने इस मामले की जांच कर पेट्रोल पंप का आवंटन रद कर दिया था।
कंपनी के इस आदेश पर पटना के सबजज-11 शची मिश्रा की अदालत ने बीते दिनों स्टे लगा दिया था। मगर, गुरुवार को सबजज-11 की अदालत ने अपने स्टे आदेश को वापस ले लिया।
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उल्लेखनीय है कि गत माह भारत पेट्रोलियम द्वारा लाइसेंस रद किए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पूर्व मई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव को बीपीसीएल ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
इसके बाद जून में तेजप्रताप के जवाब से असंतुष्ट बीपीसीएल के टेरिटेरी प्रबंधक, पटना मनीष तिवारी ने उन्हें आवंटित लाइसेंस को रद करते हुए 19 जून तक पेट्रोल पंप के टैंक सहित कंपनी की अन्य चीजें वापस करने का आदेश दिया था।
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