तेज प्रताप मामले में 22 को होगी सुनवाई
पटना । पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। बुधवार को सीजे
पटना । पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। बुधवार को सीजेएम ओम प्रकाश की अदालत में परिवादी के सदेह उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई।
भाजपा नेता सूरज नंदन प्रसाद ने 12 सितंबर को तेज प्रताप यादव के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया था। परिवाद पत्र के अनुसार तेज प्रताप ने बिहार विधान सभा चुनाव 2015 में नामांकन के वक्त जो शपथपत्र दायर किया था उसमें अपनी संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया। अनेक संपत्ति चुनाव आयोग से छिपाई गई जो आइपीसी की धारा 193 का उल्लंघन है। इसके उल्लंघन में तीन वर्ष तक के कैद का प्रावधान है।
परिवाद पत्र में कहा गया कि औरंगाबाद में तेज प्रताप की हीरो होंडा मोटरसाइकिल की डीलरशिप है। यह डीलरशिप मेसर्स लारा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर है। तेज प्रताप ने 2010 में औरंगाबाद के शाहपुर में सिकारिया गांव निवासी सीता देवी से एक प्लॉट जमीन, विन्देश्वर साव से दूसरा प्लॉट, हसौली गांव निवासी सरस्वती देवी से तीसरा प्लॉट, सिकारिया निवासी जितल यादव से चौथा प्लॉट, रोहतास जिले के लोक देहरी गांव निवासी अनिता कुमारी से पांचवां और छठा प्लॉट खरीदा था। कुल मिलाकर करीब 43 डिसमिल जमीन के ये प्लॉट एक ही दिन खरीदे गये थे।
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गांधी मैदान बम ब्लास्ट में डीएम ने दी गवाही :
न्यायालय संवाददाता, पटना : गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बुधवार को पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी एन. श्रवण कुमार और दिल्ली स्थित गृह विभाग के उप सचिव एन. एस. विष्ट ने बुधवार को एनआईए के विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा की अदालत में अपने-अपने बयान दर्ज कराए। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को घटी थी।