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संबंध न बनाने पर पति ने पत्नी के बारे में फैलायी ये झूठी कहानी, अदालत ने दी सजा

बिहार के बेगूसराय में पति ने पत्नी के उपर झूठा आरोप लगाते हुए तलाक का अावेदन दिया। कोर्ट ने पति के झूठ का पर्दाफाश करते हुए उसके उपर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 03:09 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 10:53 PM (IST)
संबंध न बनाने पर पति ने पत्नी के बारे में फैलायी ये झूठी कहानी, अदालत ने दी सजा

पटना [जेएनएन]। एक युवक और युवती की शादी हुई। दोनों खुशी-खुशी घर आये। लेकिन पहली रात में ही दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। पति ने पत्‍नी के बारे में झूठी कहानी फैलानी शुरू कर दी। झूठी कहानी को आधार बनाकर पति ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया। सुनवाई के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पति-पत्नी के बीच तलाक हो गया लेकिन झूठी कहानी गढ़ने के आरोप में पति पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया। 

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मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के बेगूसराया जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर निवासी संजय कुमार ने पत्नी मधुलता देवी से विवाहविच्छे करने का आवेदन परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दायर किया था।

दायर वाद में संजय ने कहा था कि 25.07.2003 को उनकी शादी खगडिय़ा सन्हौली शिव मंदिर में खगडिय़ा के अलौली आनंदपुर निवासी सत्यदेव आजाद की पुत्री मधुलता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया परंतु पत्नी ने इंकार कर दिया।

इस घटना से व्यथित होकर पति संजय कुमार ने झूठा और मनगढंत आरोप लगाते हुए पत्नी के खिलाफ अदालत में तलाकवाद दायर किया। पत्र में यह भी बताया गया कि आवेदिका मधुलता न तो पूर्ण रूप से लड़की है और पूर्ण रूप से लड़का है।

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वाद की सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में यह प्रमाणित हो चुका है कि वह सहवास करने के लिए फिट है। इस प्रकार झूठा और मनगढंत आरोप लगाकर तलाक वाद दाखिल करना पति को महंगा पड़ा।

न्यायाधीश ने सुनवाई के उपरांत तलाक वाद को खारिज करते हुए शादी को विखंडित कर दिया एवं पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति करने का आदेश पत्नी मधुलता देवी को देने का आदेश दिया।

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