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जदयू के चार बागियों की विधायकी समाप्‍त

लंबे समय से स्‍पीकर कोर्ट में चल रही जदयू के बागियों की सुनवाई पर शनिवार को फैसला आ सकता है।

By Mrityunjay Kumar Edited By: Published: Sat, 01 Nov 2014 11:58 AM (IST)Updated: Sat, 01 Nov 2014 12:06 PM (IST)
जदयू के चार बागियों की विधायकी समाप्‍त

पटना। जदयू के बागियों की सदस्‍यता विधानसभा अध्‍यक्ष ने शनिवार को खत्‍म हो गई। मामले पर दोपहर को विस अध्‍यक्ष ने फैसला सुनाया। फैसले की जद में जदयू के चार बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, नीरज बबलू और राहुल शर्मा आए हैं।। इनके अलावा भी चार अन्‍य विधायकों पर विधायकी खत्‍म होने का मामला चल रहा है। इनकी सुनवाई भी स्‍पकीर कोर्ट में चल रही है। इनमें पूणम देवी, अजीत कुमार, राजू सिंह और सुरेश चंचल शामिल हैं। चारों विधायकों की सदस्‍यता खत्‍म होने के मामले पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। विधानसभा अध्‍यक्ष के इस फैसले के खिलाफ चारों विधायक हाईकोर्ट जा सकते हैं।

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गौरतलब है कि पिछले राज्‍यसभा उपचुनाव में जदयू के इन विधायकों ने पार्टी प्रत्‍याशी के खिलाफ क्रास वोटिंग की थी। बागियों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और राज्‍यसभा चुनाव में अपना प्रत्‍याशी भी घोषित कर दिया था। चुनाव के दौरान ही जदयू राजद और कांग्रेस का महागठबंधन भी हुआ था। क्रास वोटिंग के बाद जदयू ने विधानसभा अध्‍यक्ष से इनकी विधायकी खत्‍म करने की सिफारिश की थी। स्‍पीकर कोर्ट में काफी दिनों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। हर सुनवाई के दौरान बागियों को अपनी सफाई पेश करने के लिए तारीख दी जाती थी। विधायकों ने स्‍पीकर के सामने अपने पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। मामले में आखिरी सुनवाई दशहरा से पहले हुई थी।

सदस्‍यता खत्‍म होने पर बोले बागी, नक्‍सली सुनाते हैं ऐसा फरमान

सदस्‍यता खत्‍म होने पर बागी विधायकों ने इसे नक्‍सली फरमान बताया है। विधायकों ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। विधानसभा अध्‍यक्ष ने लोकतंत्र की हत्‍या की है। यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है। हम सभी कोर्ट जाएंगे। हम तो अब पूर्व विधायक भी नहीं कहलाएंगे। यह काफी शर्मनाक है।


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