पाप का हुआ हिसाब: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषी करार
बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 28 जनवरी को सभी दोषियों की सजा का एेलान किया जाएगा।
पटना, जेएनएन। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के साथ ही 19 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट में 28 जनवरी को इन सभी दोषियों की सजा पर बहस होगी। ब्रजेश ठाकुर को बलात्करा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में करीब सात महीने की नियमित सुनवाई के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इससे पहले दोषियों को सजा सुनाने के लिए पहले 14 नंवबर, 12 दिसंबर 2019 व 14 जनवरी 2010 को फैसले की तारीख तय की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फैसला टलता गया था।
बता दें कि टिस की रिपोर्ट के उजागर होने के बाद पता चला था कि किस तरह से बालिका गृह में बच्चियों के साथ हैवानियत की जाती थी। उन्हें नशे का इंजेक्शन देकर बेहोशी की हालत में उनसे यौनाचार किया जाता था। बेहोशी टूटने के बाद लड़कियां दर्द की शिकायत करती थीं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। कई लड़कियों के साथ हैवानियत की हद पार कर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। विरोध करने पर उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थीं।
टिस की रिपोर्ट के खुलासे के बाद बिहार के साथ ही पूरे देश में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केस की सुनवाई की थी। राज्य सरकार की सिफारिश पर केस की जांच सीबीआइ से करवायी गई जिसके बाद जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बनाया गया था।
इस मामले में गिरफ्तार ब्रजेश ठाकुर को तिहाड जेल भेज दिया गया था। उसके साथ ही इस मामले में 21 आरोपियों पर चार्जशीट (Chargesheet) दायर की गई थी। CBI ने ब्रजेश ठाकुर सहित सभी 21 आरोपियों पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। अब सभी दोषियों को 28 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।