Niyojit Shikshak : 'नियोजित शिक्षकों को हटाने का फैसला नहीं लिया...', सक्षमता परीक्षा पर बोले नीतीश के मंत्री
Niyojit Shikshak Sakshamta Pariksha बिहार में शिक्षकों के लिए लाई गई नई नियमावली पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को भी सही ठहराया। इस पर अब नीतीश सरकार के मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पर हाई कोर्ट का आदेश सरकार के निर्णय की पुष्टि है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Niyojit Shikshak Sakshamta Pariksha : बिहार की नीतीश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों (Niyojit Shikshak) के लिए सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) की अनिवार्यता समाप्त करने के बारे में पटना हाई कोर्ट का आदेश वस्तुत: राज्य सरकार के निर्णय की पुष्टि है।
उनका कहना है कि सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) में फेल करने या परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों (Niyojit Teacher) को हटाने का निर्णय कभी सरकार (Nitish Government) ने किया ही नहीं था।
नियोजित शिक्षकों ने तो उच्च न्यायालय (Patna High Court) में सक्षमता परीक्षा के आयोजन पर ही आपत्ति जताते हुए चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने नहीं माना।
सरकार ने ही कहा- नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाएंगे
सरकार ने ही अपने शपथ पत्र में कोर्ट को कहा था कि किसी नियोजित शिक्षक को सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जैसे इनको हटाना चाह रही थी।
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (Bihar School Special Teacher Manual 2023) के नियम- 3 (3) में ही स्पष्ट है कि जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे अथवा फेल कर जाएंगे, वैसे शिक्षक नियोजित श्रेणी में ही रह जाएंगे। वे सिर्फ सरकारी शिक्षक (Government Teachers) नहीं बन पाएंगे और उच्च न्यायालय ने इसे उचित माना है।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नई शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने नियमावली को लेकर आंशिक सहमति दी है। साथ ही कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को भी सही ठहराया है।
यह भी पढ़ें