Move to Jagran APP

Bihar EPFO News: मानदेय कर्मियों को भी मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि कानून का लाभ, RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर मिला जवाब

Bihar EPFO Update मानदेय कर्मियों को अब सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है। इस आशय का पत्र कर्मचारी राज्य भविष्य निधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- 2 मनीष मणि ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सूचना दी है।

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Published: Fri, 02 Feb 2024 07:11 PM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2024 07:11 PM (IST)
Bihar EPFO News: मानदेय कर्मियों को भी मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि कानून का लाभ, RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर मिला जवाब
मानदेय कर्मियों को भी मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि कानून का लाभ, RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर मिला जवाब

जागरण संवाददाता, पटना। मानदेय कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि कानून का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तकरीबन दो लाख चार हजार मानदेय कर्मी रसोईया, आशा वर्कर सहित विभिन्न कर्मी कार्यरत है। इन सभी मानदेय कर्मियों को अब सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।

loksabha election banner

इस आशय का पत्र कर्मचारी राज्य भविष्य निधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- 2 मनीष मणि ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सूचना दी है। दरअसल, यह कार्यवाही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने सामाजिक सह आरटीआई कार्यकर्ता रजनीश रत्नाकर के शिकायत पर की है।

कौन हैं रजनीश रत्नाकर?

रजनीश रत्नाकर काफी समय से इन मानदेय कर्मियों - संविदा कर्मियों की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके प्रयासों से ही बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग में कार्यरत दो लाख से अधिक मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को भी इस कानून का लाभ मिलना तय हो चुका है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को इस आशय का पत्र 24 जनवरी 2024 को ही भेजा जा चुका है।

इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय,पटना ने बेल्ट्रान को भी 19 जनवरी 2024 को लिखा गया है और संविदा कर्मियों को उनके योगदान की तिथि से भविष्य निधि का लाभ देने को कहा है। भविष्य निधि के इस रूख से निकट भविष्य में अब कृषि सलाहकार, ममता दीदी जैसी मानदेय कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग और राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों और अनुबंध कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ उनके नियुक्ति/ योगदान की तिथि से ही मिलने की प्रबल संभावना बन गई है।

ये भी पढ़ें- Bihar Air Pollution: पटना और छपरा समेत इन 4 जिलों की हवा हुई खतरनाक, 340 के पार पहुंचा AQI

ये भी पढ़ें- Nitish Kumar: 'हमको दो मंत्री जरूर चाहिए...', नीतीश कुमार के सामने मांझी ने रख दी बड़ी डिमांड; फिर होगा 'खेला'?


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.