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बस मालिक की हत्या मामले में कुंदन समेत 7 दोषी करार

पटना। कृष्णा रथ ट्रेवल्स के मालिक रविकांत चौधरी की हत्या मामले में सोमवार को एडीजे सत्य प्रकाश ने 7

By Edited By: Published: Mon, 22 Dec 2014 09:40 PM (IST)Updated: Mon, 22 Dec 2014 09:40 PM (IST)
बस मालिक की हत्या मामले में कुंदन समेत 7 दोषी करार

पटना। कृष्णा रथ ट्रेवल्स के मालिक रविकांत चौधरी की हत्या मामले में सोमवार को एडीजे सत्य प्रकाश ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन्हें 3 जनवरी 2015 को सजा सुनाई जाएगी। आरोपियों में बस मालिक कुन्दन सिंह, उसका पुत्र मिन्टू सिंह, बस मालिक कृपा शंकर सिंह, एक ट्रेवेल्स मैनेजर बाल मुकुन्द, स्टॉफ युगल किशोर उर्फ पप्पू, निजी बॉडीगार्ड राम निवास सिंह उर्फ घोलटन उर्फ गोल्डन और स्कार्पियो का चालक राम नगीना सिंह शामिल है। मृतक के भाई व मामले के सूचक संतोष कुमार चौधरी की ओर से अधिवक्ता रंधीर कुमार ने बहस की। सूचक मामले में चश्मदीद गवाह हैं। जानकारी के अनुसार रविकांत चौधरी 27 जुलाई 2011 को अपने मीठापुर बस स्टैंड स्थित कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे। इसी बीच गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बस परिचालन को लेकर बस मालिकों के बीच विवाद चल रहा था। हत्या इसी विवाद का परिणाम था। जक्कनपुर पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर कर देने के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2012 में आरोप तय किया। मुकदमे का स्पीडी ट्रायल हुआ। मामले में अभियोजन ने 14 गवाहों से गवाही दिलाई।

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पत्नीहंता को उम्रकैद

पटना। पत्नी की गला काटकर हत्या करने के मामले में एडीजे ओम प्रकाश ने पाटलीपुत्रा थानाक्षेत्र के नेहरू नगर हरिजन कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय विकास कुमार को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 18 दिसम्बर को दोषी करार दिया था। आरोपी की शादी सारण जिले के अवतार नगर थानाक्षेत्र के चैनपुरवा निवासी राम राज प्रसाद की पुत्री पूनम संग 2008 में हुई थी। शादी के बाद ही आरोपी पत्‍‌नी से दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करने लगा। इसके लिए उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगा। इसी बीच मृतका ने एक पुत्र को जन्म दिया। आरोपी को जब लगा कि उसे दहेज का पैसा नहीं मिलेगा तो उसने 15 सितम्बर 2011 को पत्‍‌नी का गला रेत दिया। हत्या के बाद उसने घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों को फोन पर दी।

गांजा व्यापारी को सजा

पटना। एनडीपीएस के विशेष जज दानपाल सिंह ने सोमवार को गांजा व्यापारी पवन कुमार रजक को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के खिलाफ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पटना स्थित सालिमपुर का निवासी है। वह 2 अक्टूबर 2012 को कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 13 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था।


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