शम्से आलम की अपील हाईकोर्ट में सुनावई के लिए स्वीकृत
By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 11:44 AM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 11:44 AM (IST)
पटना: आशियाना नगर फर्जी मुठभेड़ मामले में पटना की एक अदालत से फासी की सजा पा चुके तत्कालीन शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष शम्से आलम की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकृत हो गई है। न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की खंडपीठ ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत की। फासी की सजा मिलने के बाद शम्से आलम ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 2002 को शम्से आलम ने फर्जी मुठभेड़ बताकर तीन छात्रों की हत्या कर दी थी। वषरें तक चली सुनवाई के बाद बीते 25 जून को मुख्य आरोपी शम्से आलम को फासी की सजा सुनाई थी।
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