अवैध हथियार रखने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवक को 3 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
नवादा। अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवक को 3 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम ने गुरुवार को यह सजा नारदीगंज थाना क्षेत्र के तरौनी गांव निवासी निरंजन चौहान को सुनाई। बताया जाता है कि नारदीगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार थाना कांड संख्या 41/15 के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तरौनी गांव पहंचे थे। तभी पुलिस बल को देखते ही युवक निरंजन चौहान भागने लगा। जिसे पुलिस बल ने खदेड़ कर दबोच लिया। उसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल तथा मैगजीन में लोडेड 3 गोली को जब्त किया था। घटना के बाबत थानाध्यक्ष ने अपने बयान पर नारदीगंज थाना कांड संख्या 71/15 दर्ज की थी। घटना 3 जुलाई 2015 की बताई जाती है। कांड के गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर दंडाधिकारी ने आरोपी को अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के तहत 3 वर्ष की कारावास तथा 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 26 के तहत भी अदालत ने आरोपी को 3 वर्ष की कारावास तथा 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।