हाईकोर्ट के आदेश पर पिता के हवाले हुआ मासूम
नवादा। उच्च न्यायालय के आदेश पर मां के पास रह रहे बच्चे को प्रशासन ने उसके पिता को सौंप दिया है।
नवादा।
उच्च न्यायालय के आदेश पर मां के पास रह रहे बच्चे को प्रशासन ने उसके पिता को सौंप दिया है। इस मामले में पूर्व में ही रजौली थानाध्यक्ष के निलंबित होने के कारण कोई पदाधिकारी टाल-मटोल करने की स्थिति में नहीं थे।
बता दें कि अकबरपुर थानाक्षेत्र के लेदहा गाव निवासी शिवशकर प्रसाद के पुत्र सुनील की शादी पटना के पूनम से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। एक पुत्र को पूनम ने जन्म दिया। इसी बीच सुनील का चयन बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। बाद में पति-पत्नी के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और पूनम ससुराल छोड़ बहन के घर रजौली चली आई। तब पति सुनील बच्चे को पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में गए। हाईकोर्ट ने बच्चा को सुनील से मिलाने का आदेश रजौली पुलिस को दिया था। तब रजौली के थानाध्यक्ष रहे सुनील कुमार सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया था। जिसपर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए रजौली एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश 20 मार्च को जारी कर दिया था। जिसके बाद थानाध्यक्ष अभी तक सस्पेंड चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने दूसरा फैसला सुनाते हुए बच्चे को 15 दिनों के लिए माता से लेकर पिता को सौंपने का आदेश दिया था। जिसके बाद बच्चे को मां से लेकर पिता को सौंपा गया है।