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अवैध शस्त्र के दो आरोपियों को सजा

नालंदा। जिला न्यायालय के जेएम राजीव कुमार द्विवेदी ने आरोपियों को शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध श

By Edited By: Published: Sat, 30 Jul 2016 03:12 AM (IST)Updated: Sat, 30 Jul 2016 03:12 AM (IST)

नालंदा। जिला न्यायालय के जेएम राजीव कुमार द्विवेदी ने आरोपियों को शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध शस्त्र लेकर चलने के आरोप में सश्रम कारावास की सजा दी। दीपनगर थाना कांड संख्या 25-05 के विचारण के दौरान डीपीओ सत्येन्द्र कुमार के सजा निर्धारन पर अभियोजन पक्ष से बहसोपरांत आरेापियों शिवशंकर ¨सह व एक अन्य को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी) ए के तहत दो वर्ष कारावास तथा 5 हजार रूपयो जुर्माना अदा जिसे अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास की सजा दी। इसके अलावा धारा 26 के तहत एक वर्ष कारावास के साथ 5 सौ रूपये जुर्माना अदा जिसे न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। दोनों ही आरोपी सिलाव थाना क्षेत्र के वासही है मामले के एक अन्य आरोपी धनंजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया। दीपनगर के तत्कालीन अवर निरीक्षक सिद्देश्वर कुमार के बयान पर 10 मार्च 05 को आरोप दर्ज किया गया था। इसी दिन गोलापर से हवाई अड्डा व परलपुर जाने वाली तिराहापर वाहन चे¨कग के दौरान इन लोगों को अंबेस्टर से गिरफ्तार किया गया था दोनों आरोपियों के पास से एक रायफल और बंदूक सीट पर बैठे बगल से बरामद किया गया था। मामले के विचारण के दौरान कुल 4 साक्षियों का परीक्षण किया गया था।

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