वार्ड पार्षद पर एफआईआर का आदेश
गैर मजरूआ जमीन पर निर्माण कराने के मामले में वार्ड पार्षद खालिम पर एफआइआर करने का आदेश दे दिया।
नालंदा। रांची रोड पर स्थित गैर मजरूआ जमीन पर निर्माण कराने के मामले में वार्ड पार्षद खालिम आलम भूट्टो पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सीओ सुनील कुमार वर्मा ने बिहार थाने को दी है। बताया जाता है कि रांची रोड पर स्थित कागजी मोहल्ला पैला पोखर के समीप गैर मजरूआ जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसके बाद अधोहस्ताक्षरी ने न्यायालय में आवेदन देकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट के निर्देश के आलोक में सीओ व बिहार थाना पुलिस ने तत्काल निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। लेकिन गुरुवार को फिर से निर्माण कार्य कराने की सूचना सीओ को मिली। सीओ को जानकारी मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो सही पाया गया। निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बावजूद जबरन निर्माण कराए जाने के मामले में सीओ ने संज्ञान लेते हुए बिहार थाना को पार्षद पर प्राथमिकी करने का आदेश दिया है। विगत 19 सितम्बर को ही आदेश के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।