मारपीट मामले के आरोपित पिता-पुत्र को तीन वर्ष की कैद
नालंदा। जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायधीश एसएम नसीममुउद्दीन ने आरोप को सत्य पाते हुए आरोपित प
नालंदा। जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायधीश एसएम नसीममुउद्दीन ने आरोप को सत्य पाते हुए आरोपित पिता-पुत्र धुरी एवं नीतीश पासवान को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सत्र परिवाद संख्या 586-10 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी निर्मला सिन्हा ने बहस की थी।
पीड़ित वासुदेव पासवान के फर्दबयान पर दीनगर थाना कांड संख्या 191-09 के तहत आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार आरोपित नीतीश पासवान पीड़ित के घर आया और उनकी नाबालिग भगिनी को स्कूल चलने को कहा , कहा कि वहां चलो पैसा मिलेगा। नहीं जाने पर जबरन हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। इसी बीच पीड़ित उसके घर पहुंच गए और इसका विरोध किया। जिसमें उक्त पीड़ित को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना 18 सितम्बर वर्ष 2009 को घटी थी। आठ साक्षियों का परीक्षण विचारण के दौरान किया गया था।