हत्यारोपी को उम्र कैद
नालंदा। जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे शशि भूषण प्रसाद ¨सह ने साक्ष्य सही पाते हुए हत्यारोपी नरेश्
नालंदा। जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे शशि भूषण प्रसाद ¨सह ने साक्ष्य सही पाते हुए हत्यारोपी नरेश जमादार को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में दोषी होने के लिए तीन-तीन वर्ष की सजा दी गई।। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। एपीपी महेश ¨सह यादव व सहायक अधि. मनोज कुमार ने मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 15 साक्षियों का परीक्षण करते हुए बहस की थी। एपीपी महेश ¨सह यादव ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इस मामले के अन्य आरोपियों अमीरक, विनोद दिलीप और संतोष जमादार का विचारण अलग से किया जा रहा है। सभी आरोपी व पीड़ित सुनील जमादार हरनौत थाना क्षेत्र के आमर ग्राम वासी हैं। आरोपी व एक ग्रामीण आपस में पीड़ित के घर के पास झगड़ रहे थे। पीड़ित ने बीच-बचाव करने के दौरान पक्षपात का आरोप लगाते हुए पीड़ित को जान मारने की धमकी दी। 31 अक्टूबर 11 की सुबह 8 बजे आरोपी व अन्य हथियार के साथ छत पर चढ़ गाली-गलौज करने लगा। पीड़ित को छत पर देख गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी और पीएमसीएच में उपचार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित के पिता व इस मामले के सूचक जागेश्वर जमादार के फर्द बयान पर हरनौत थाना में आरोप दर्ज किया गया था।