नारकोटिक्स एंड ड्रग्स निषेध अधिनियम के आरोपी दोषी करार
नालंदा । जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे मो. शाहिद रईस ने ड्रग्स निषेध अधिनियम की धारा के तहत आरोपियों
नालंदा । जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे मो. शाहिद रईस ने ड्रग्स निषेध अधिनियम की धारा के तहत आरोपियों पवन कुमार, संटू कुमार, मनोज कुमार व संतोष कुमार को दोषी करार दिया है। सजा निर्धारण पर फैसला 5 अगस्त को किया जायेगा। सभी आरोपियों में एक संतोष कुमार समेरा थाना क्षेत्र के धरवांडीह ग्रामवासी व अन्य सभी पटना जिलावासी है। एक अन्य आरोपी दिलीप साव का विचारण अलग से किया जा रहा है। 16 जुलाई 13 के अहले सुबह तत्कालीन बिहार थानाध्यक्ष मुंद्रिका प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहारशरीफ रेलवे गुमटी पर छापेमारी कर एक मार्शल और एक होंडा गाड़ी की तलाशी के दौरान एक क्विंटल 57 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस संबंध मे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर गाड़ी में सवार कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी तब से जेल में ही है। उच्च न्यायालय से भी इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।