हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.इसरतुल्ला ने हत्य
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.इसरतुल्ला ने हत्या के एक मामले में आरोपी पप्पू सिंह को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी सरफराज मल्लिक व प्रमोद कुमार अधिवक्ता के बहसोपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी। जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले के अन्य दो आरोपियों में एक छोटी सिंह फरार दूसरा देबु सिंह का विचारण अलग से सत्र परिवाद संख्या 192/12 के तहत किया जा रहा है। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी मल्लिक वे अधिवक्ता प्रकोद कुमार ने बहस व 6 साक्षि्यों का परीक्षण किया था। पीड़ित सुभाष सिंह के भाई व इस मामले के सूचक संतन सिंह के फर्द बयान पर नालंदा थाना कांड संख्या 55/11 के तहत आरोप दर्ज किया गया था। सभी आरोपी व पीड़ित नालंदा थाना क्षेत्र के कुल ग्राम वासी हैं। सभी आरोपियों ने मिलकर 31 मई 11 को साढ़े ग्यारह बजे दिन में घटना को अंजाम दिया था। आरोपी जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करते थे। जमीन खरीदगी के लिए पीड़ित ने भी आरोपी का अग्रिम रुपये दिये थे। आरोपी से जमीन न मिलने पर रुपये वापस करने के लिए दबाव आरोपी पर बना रहा था। घटना के दिन आरोपी कुछ काम के बहाने पीड़ित को बुलाकर गांव के ठाकुरबाड़ी के पास ले गये। वहां पहुंचकर पीड़िता को गोली मार दी तथा हसुली से गर्दन रेत दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।