मारपीट के आरोपी दोषी करार
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे मो. शाहिद रईस ने साक्ष्य सही पाते हुए सत्र
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे मो. शाहिद रईस ने साक्ष्य सही पाते हुए सत्र परिवाद संख्या 906/10 के विचारणों परांत आरोपियों अरविंद व दीपू प्रसाद को मारपीट करने के आरोप में दोषी करार दिया। दोनों ही आरोपी व पीड़ित सतीश कुमार गिरियक थाना क्षेत्र के चोरसुआ ग्रामवासी है। दोनों ही आरोपियों को एक वर्ष शांति बनाये रखने के निर्देश के साथ पांच हजार रूपये के बांड पर अग्रिम जमानत देते हुए प्रोवेशन एकट का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाली बनाने के विवाद में आरोपी 13 जुलाई 10 की रात्रि 9 बजे सूचक रामचन्द्र प्रसाद के दलान में घुसकर गाली ग्लौज की। बगल में सोया उनका पुत्र सतीश कुमार को लाठी से मारपीट करते हुए घड़ी छीन ली। बचाने आये अन्य लोगों को भी मारपीट की।