अनुमति लेकर ही रैयती जमीन पर कार्य कराने का निर्देश
संवाद सूत्र,नगरनौसा (नालंदा): बिना रैयत की अनुमति लिए बिना रैयती जमीन पर निर्माण कार्य किया तो कार्य
संवाद सूत्र,नगरनौसा (नालंदा): बिना रैयत की अनुमति लिए बिना रैयती जमीन पर निर्माण कार्य किया तो कार्य एजेंसी पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा।
इस आशय का पत्र जिला पदाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं, अंचलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में दायर लंबित मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिले के विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा रैयती जमीन पर रोड या अन्य प्रकार के निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसके कारण दिन प्रतिदिन उच्च न्यायालय में मुकदमें दायर हो रहे हैं।
यह अत्यंत ही गंभीर मामला है इसके चलते जिला प्रशासन को काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि रैयती जमीन पर अनुमति बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाय। किसी कारण वश अगर रैयती जमीन पर निर्माण कार्य कराना आवश्यक है तो रैयत से पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त करने या आवश्यक अधिग्रहण की कार्रवाई करने के बाद ही निर्माण करवाया जाए।
अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी कार्य एजेंसी द्वारा बिना एनओसी प्राप्त किए या अधिग्रहण किए बगैर निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो वैसी स्थिति में संबंधित कार्य एजेंसी पदाधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। साथ ही याचिकाकर्ता को मुआवजा के भुगतान संबंधी आदेश पारित होने पर संबंधित कार्य एजेंसी या पदाधिकारी के वेतन से उक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।