एक ही परिवार की तीन महिलाओं समेत छह को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरूणेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के तीन महिलाओं समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। मामले का विचारण के दौरान एपीपी मुमताज अली ने अभियोजन पक्ष से बहस व कई साक्षियों के परीक्षणोपरांत फैसले का निर्धारण किया। ये सभी आरोपी प्रभाकर पांडे, गोपाल पांडे, कमल किशोर मिश्रा, गुड़िया देवी, पूनम देवी, मनी देवी रहुई थाना के रहुई बाजार निवासी हैं। महिलाओं के अबोध बच्चे जो गोद में हैं वे भी जेल में ही साथ में रहेंगे।
बता दें कि पीड़ित मोहन पांडे 17 सितम्बर 12 को साढ़े नौ बजे सुबह अपनी बाइक को घर के आगे धो रहा था जिसमें कुछ पानी अभियुक्तों के घर के आगे चला गया। इसी बात पर अभियुक्तों ने गाली गलौज करने लगे। पीड़ित के मना करने पर अभियुक्तों ने धारदार हथियार से पीड़ित के सीने में घुसेड़ दिया। जिससे पीड़ित जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। रहुई अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले के दो अन्य आरोपी सौरभ व लव पांडे का अलग से विचारण किया जा रहा है।