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मृतका के पुत्र के बयान पर यूडी केस दर्ज

कांटी में जिंदा जली महिला मामले में थानाध्यक्ष पुनि विजय कुमार ने बताया कि मृतका के पुत्र के आवेदन के आधार पर यूडी केस दर्ज किया गया है।

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 01:32 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 01:32 AM (IST)
मृतका के पुत्र के बयान पर यूडी केस दर्ज

मुजफ्फरपुर। कांटी में जिंदा जली महिला मामले में थानाध्यक्ष पुनि विजय कुमार ने बताया कि मृतका के पुत्र के आवेदन के आधार पर यूडी केस दर्ज किया गया है। राजकली देवी पति के साथ एनएच किनारे झोपड़ी में रहती थी। वह पति की ताड़ी दुकान में सहयोग करती थी। रात करीब आठ बजे खाना खाने केबाद ताड़ी दुकान में सोने आई थी। उसका पति मकर संक्रांति पर सीतामढ़ी जिले के भंडारी गाव में बेटी के घर गया था। देर रात उसकी झोपड़ी में अचानक आग लगी देख आनन-फानन परिजन व ग्रामीण वहा पहुंचे। वहा राजकली की मौत जलने से हो गई थी। जिससे पहचानने में भी मुश्किल हो रही थी।

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पारिवारिक लाभ के तहत दिए गए 20 हजार : विधायक के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी ने क्षति का आकलन कर सीओ को रिपोर्ट सौंपी है। मुखिया लखेंद्र साह ने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत तीन हजार रुपये तथा पारिवारिक लाभ के तहत 20 हजार रुपये का चेक महिला के परिजनों को दिया।


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