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आखिर पुलिस को पेश करने पड़े बरामद सामान

जासं, मुजफ्फरपुर : खबड़ा कांड में कोर्ट की सख्ती ने असर दिखाया। साक्ष्य के रूप में पुलिस को आखिर सभी

By Edited By: Published: Sat, 25 Apr 2015 01:01 AM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2015 01:01 AM (IST)
आखिर पुलिस को पेश करने पड़े बरामद सामान

जासं, मुजफ्फरपुर : खबड़ा कांड में कोर्ट की सख्ती ने असर दिखाया। साक्ष्य के रूप में पुलिस को आखिर सभी बरामद सामान को कोर्ट में पेश करना पड़ा। ये घटनास्थल से बरामद किए गए थे। इस मामले में शुक्रवार को गोली के सात खोखे व दो जिंदा कारतूस को पेश किया। जांच के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल पटना से वापस नहीं आने के कारण इसे पेश नहीं किया जा सका था। मामले की सुनवाई कर रही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम पद्मा कुमारी चौबे ने इस साक्ष्य को पेश नहीं किए जाने को लेकर पत्र लिखकर एसएसपी से जानकारी मांगने का आदेश दिया था।

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गवाही पूरी : इसे कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के साथ ही इस मामले में गवाही लगभग पूरी हो चुकी है। अपर लोक अभियोजक ने गवाही पूरी होने की बात बताते हुए इस प्रक्रिया को बंद करने की अर्जी कोर्ट में दाखिल किया है। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक और मौका दिया है। ताकि अगर कोई साक्ष्य बचता है तो उसे पेश किया जा सकता है। अब इस मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ी है।

प्रभार सौंपे बिना ही स्थानांरित हो चुके मालखाना प्रभारी : सदर थाना के तत्कालीन मालखाना प्रभारी रामविलास शर्मा तबादला होने के बाद बरामद सामान का प्रभार दिए बिना ही पटना चले गए थे। जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो एसएसपी के आदेश पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में उसे खोलकर जब्त सामान को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कुछ बरामद सामान मालखाना में नहीं होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था। अपर लोक अभियोजक ने इस पर आपत्ति जताते हुए बरामद सामान को कोर्ट के समक्ष लाने के लिए अर्जी दाखिल किया था।

उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई 2010 को सदर थाना के खबड़ा गांव में विवि कर्मी कुमार परिवेश सहित आधा दर्जन लोगों की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

' कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बरामद सामान को कोर्ट में पेश कर दिया है। इस मामले में गवाही की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। कोर्ट के समक्ष गवाही बंद करने की अर्जी दी गई है। कोर्ट ने एक तारीख और मुकर्रर की है। इसके लिए अगली तारीख 1 मई रखी गई है।'

- कृष्णदेव साह, अपर लोक अभियोजक


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