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कोढ़ा गिरोह के अभिषेक को पांच साल की सजा

जासं, मुजफ्फरपुर : कटिहार जिले के कोढ़ा गिरोह के अभिषेक यादव को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने

By Edited By: Published: Sun, 19 Apr 2015 01:41 AM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2015 01:41 AM (IST)
कोढ़ा गिरोह के अभिषेक 
को पांच साल की सजा

जासं, मुजफ्फरपुर : कटिहार जिले के कोढ़ा गिरोह के अभिषेक यादव को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। कंपनीबाग के चॉकलेट व्यवसायी मुकेश कुमार के कर्मी अजय कुमार से एक लाख रुपये लूटने के मामले के विचारण के बाद सीजेएम ने उसे दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। पिछले साल सितंबर माह में यह घटना घटी थी। हाईकोर्ट के आदेश से मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत हुई। इस मामले में जिला अभियोजन पदाधिकारी एसबी सिंह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आरआर गोयनका व अजय कुमार मिश्रा ने बहस की।

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यह है घटना : पिछले साल 16 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के चैंबर ऑफ कॉमर्स स्थित एसबीआइ की शाखा में अजय कुमार के साथ घटी। अजय कंपनीबाग के चॉकलेट व्यवसाय मुकेश कुमार का कर्मचारी है। उस दिन दोपहर में वह दुकान का एक लाख रुपया बैंक में जमा करने गया था। वह बैंक में जमा पर्ची भर ही रहा था कि उसे एक मुक्का मार कर अभिषेक यादव रुपयों से भरा बैग छीन कर भाग चला। शोर करते हुए पीछा करने व स्थानीय लोगो के सहयोग से उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। उसके पास से छीना गया रुपया भी बरामद किया गया। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामले के अनुसंधान के बाद अनुसंधानकर्ता उमाशंकर राय ने उसके खिलाफ 11 नवंबर 14 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे लूट व रुपये बरामदगी के आरोपों दोषी पाया। लूट के मामले में उसे पांच साल व दस हजार रुपये व रुपये बरामदगी के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।

न्यायालय की सख्ती से नहीं मिली जमानत : अभिषेक यादव को जमानत पर रिहा कराने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक कई बार कोशिश की गई, लेकिन न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दिया।

हाइकोर्ट के आदेश पर चला स्पीडी ट्रायल : 5 जनवरी 2015 को उसकी जमानत की अपील अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चला कर तीन महीने के अंदर मामले के निष्पादन करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद तीन माह के अंदर मामले का निष्पादन नहीं होने पर उसके द्वारा एक बार फिर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई, लेकिन इस बार भी सीजेएम ने इसे खारिज कर दिया।

कोढ़ा गिरोह के सदस्य को पहली बार मिली सजा : बैंकों एवं अन्य स्थानों पर मंडराते रहने के बाद रुपये लेकर निकलने वाले ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात कटिहार के कोढ़ा गिरोह के सदस्य को पहली बार सजा मिली है। अक्सर इस गिरोह के सदस्य रुपये लेकर चंपत होने में सफल रहते थे। शहर में दर्जनों घटनाओं को इस गिरोह ने अंजाम दिया।


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